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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित आश्रयों में रखा जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फिलहाल ऐसे डॉग शेल्टर बनाए जाएँ, जिनमें लगभग 5,000 आवारा कुत्तों को रखा जा सके, और वहाँ पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति की जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी एवं टीकाकरण सुनिश्चित हो सके शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को ‘अत्यंत गंभीर’ बताते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (11 अगस्त 2025) को दिल्ली सरकार और नगर निकायों को निर्देश दिया कि सभी इलाकों से जल्द से जल्द आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए।

कुत्तों के काटने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था प्रशासन द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालेगी, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

न्यायमूर्ति जे.बी. पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल ऐसे डॉग शेल्टर बनाए जाएँ, जिनमें लगभग 5,000 आवारा कुत्तों को रखा जा सके, और वहाँ पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति की जाए ताकि कुत्तों की नसबंदी एवं टीकाकरण किया जा सके पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए हम ये निर्देश व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी कर रहे हैं,’ पीठ ने कहा, साथ ही यह भी जोड़ा कि किसी भी स्थिति में शिशु और छोटे बच्चे आवारा कुत्तों के हमले का शिकार होकर रेबीज़ जैसी बीमारी का शिकार न हों।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर हेल्पलाइन शुरू की जाए, ताकि कुत्तों के काटने के सभी मामलों की तुरंत रिपोर्ट की जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जुलाई को दिल्ली में कुत्ते के काटने से रेबीज़ होने की घटना संबंधी एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।

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